छग/मप्र

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल केस को लेकर HC ने ED से मांगा जवाब

Chaitanya Baghel CG Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी. 

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है. अब हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है. चैतन्य ने गिरफ्तारी को ग़ैरक़ानूनी बताया है. सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद चैतन्य हाईकोर्ट पहुंचे थे. उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि जेल में पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा, इस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए है. इस मामले में अगली सुनवाई 26 अगस्त को निर्धारित की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिली थी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.

बता दें कि ईडी 2 हजार करोड़ रुपए के शराब सिंडिकेट के आरोपों की जांच कर रहा है, जो कथित तौर पर बघेल के कार्यकाल के दौरान संचालित हुआ था. बघेल ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है और ईडी की कार्रवाई को प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण बताया है.

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